राजस्थान की प्रमुख योजनाएं Rajasthan Current Affairs 2022

राजस्थान की प्रमुख योजनाएं 2022. Rajasthan Current affairs 2022 Important Scheme for RAS, REET, 2nd Grade Teacher RPSC, First Grade Teacher RPSC, Lab Assistant, LDC clerk Exam and All the competitive exams in Rajasthan. राजस्थान की प्रमुख योजनाएं 2022 हिंदी में. राजस्थान बजट 2022. राजस्थान कृषि बजट 2022.

Rajasthan ki pramukh yojna
Rajasthan ki pramukh yojna

Table of Contents

1. राजस्थान प्रशासन शहरों के संग अभियान


राजस्थान में प्रशासन शहरों के संग अभियान 2 अक्टूबर 2021 से 31 मार्च 2022 तक चलेगा । इस अभियान का लक्ष्य 10 लाख पट्टा वितरण है । इस अभियान में 213 नगरीय निकाय, तीन विकास प्राधिकरण, 14 नगर सुधार न्यास, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड सहित आठ विभाग शामिल है ।
इसका प्रमुख कार्य पट्टे जारी करना , भूमि रूपांतरण ,चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभार्थियों को जोड़ना , 30 वर्ष से अधिक के सभी लोगों की स्वास्थ्य की जांच करना है ।

2. प्रशासन गांव के संग अभियान


राजस्थान में प्रशासन गांव के संग अभियान 2 अक्टूबर 2021 से 17 दिसंबर 2021 तक चलेगा । इस अभियान की विशेषता प्रत्येक ग्राम पंचायत पर शिविरों का आयोजन कराना है । इस अभियान में 22 विभागों द्वारा किए जाने वाले आमजन के मुख्य कार्य होंगे । इसके तहत मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, पालनहार योजना तथा सुखद दांपत्य योजना के लाभार्थियों को लाभ पहुंचाना है तथा समस्त प्रकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं की स्वीकृति , ऋण से वंचित पूर्व डिफाल्टर श्रेणियों को 200 करोड़ का ऋण वितरण , 2.5 लाख मृदा स्वास्थ्य कार्ड , विलंब भुगतान सरकार में कृषि उपभोक्ताओं को 100% छूट तथा घरेलू उपभोक्ताओं को 50% छूट आदि प्रमुख कार्य हैं ।

3. आई एम शक्ति उड़ान योजना

राजस्थान में 19 नवंबर से आई एम शक्ति उड़ान योजना का पहला चरण शुरू हुआ । इसके तहत प्रदेश के दूर-दराज के गांव में 10 वर्ष की बालिका से लेकर 45 वर्ष तक की महिलाओं के लिए नियमित रूप से निशुल्क सेनेटरी नैपकिन वितरित करेगा । पहले चरण के दौरान राजकीय उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 6 से 9 तक की 26 लाख छात्राओं को निशुल्क सेनेटरी नैपकिन उपलब्ध करवाए जाएंगे ।

4. इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना


शहरी क्षेत्र के स्ट्रीट वेंडर्स एवं सर्विस सेंटर के युवाओं तथा बेरोजगारों को स्वरोजगार व रोजमर्रा की जरूरतों के लिए इंदि रा गां धी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना शुरू करने की घोषणा की । इस यो जना के द्वारा 5 ला ख जरूरतमंदों को ₹50000 तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा ।

5. जीवन रक्षक योजना (JRY)

इस यो जना के तहत गंभीर घायल व्यक्तियों को समय से अस्पताल पहुंचा कर जीवन बचाने वाले भले व्यक्ति को ₹5000 एवं प्रशस्ति पत्र दिए जाएंगे ।

6. मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना


कृषक कल्याण कोष के माध्यम से आगामी 3 वर्ष हेतु अनुदान आधारित “मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना ” लागू करने की घोषणा की गई । इस योजना के अंतर्गत 3 लाख कृषकों को नि शुल्क bio-fertilizer एवं बायो एजेंट्स दिए जाएंगे , 1 लाख कृषकों के लिए कम्पोस्ट यूनिट की स्थापना की जाएगी , 3 लाख कृषकों को “Micro Nutrients kit” उपलब्ध करवाए जाएंगे तथा 5 लाख कृषकों को उन्नत किस्म के बीज वितरित किए जाएंगे ।


7. घर- घर औषधि योजना


राजस्थान औषधीय पौधों की विविधता तथा गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए “घर-घर औषधि योजना ” शुरू किए जाने की घोषणा की । इसके तहत् औषधिय पौधों की प्रयोगशालाएँ विकसित कर तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा इत्यादि पौधे नर्सरी से उपलब्ध कराए जाएंगे ।

8. मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना

1. Mukhyamantri Chiranjeevi Swasthya Bima Yojana के माध्यम से राजस्थान के प्रत्येक परिवार को ₹500000 अब 10 लाख तक के कैशलेस इलाज की सुविधा प्रदान की जाएगी। और सड़क दुर्घटना में मृत्यु होने पर 5 लाख रूपए का बीमा.

2. इस योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 के लाभार्थियों को पंजीकरण करवाने की आवश्यकता नहीं है।

3. आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से लघु व सीमांत कृषक, संविदा कर्मी एवं अन्य लाभार्थी खुद रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं या फिर ई मित्र पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं।

4. इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए जन आधार नंबर या जन आधार पंजीयन रसीद होना अनिवार्य है।

5. यदि आपके पास जन आधार कार्ड नहीं है तो आपको इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम जन आधार नामांकन करवाना होगा।

6. इस योजना के अंतर्गत 1 से 10 अप्रैल 2021 तक ग्राम पंचायत स्तर पर पंजीकरण के लिए विशेष शिविरों का आयोजन किया जाएगा।

7. लाभार्थी द्वारा 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल 2021 तक खुद या फिर ई मित्र के माध्यम से भी रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है।

8. योजना का लाभ 1 मई 2021 से ।

9. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, सामाजिक आर्थिक जनगणना के पात्र परिवार, लघु एवं सीमांत कृषक व संविदा कर्मी का बीमा प्रीमियम राज्य सरकार द्वारा वाहन किया जाएगा।

10. इसके अलावा अन्य परिवारों को ₹850 प्रति वर्ष प्रीमियम का भुगतान करना होगा

9. मुख्यमंत्री नि:शुल्क दवा योजना

राज्य चिकित्सालय में आने वाले सभी अन्तरंग एवं बहिरंग रोगियों को आवश्यक दवा सूची में शामिल दवाओं में से दवा उपलब्ध करवाना. योजना 2 अक्टूबर 2011 से आरम्भ की गई है. आउटडोर रोगियों के लिए चिकित्सालय समयानुसार तथा इंडोर / आपातकालीन रोगियों के लिए चिकित्सालयों में 24 घंटे सुविधा उपलब्ध है. आवश्यक दवा सूची में 713 दवाइया, 181 सर्जिकल तथा 77 सूचर्स को सम्मिलित करते हुए कुल 971 औषधियां निशुल्क उपलब्ध करवायीं जाती है.    

10. मुख्य मंत्री नि:शुल्क जाँच योजना

सभी मरीजों की निःशुल्क जाँच करना. राजस्थान के निवासी जो किसी अस्पताल में स्वास्थ्य जाँच अथवा किसी बीमारी से ग्रस्त हो कर आते है उनका सर्वप्रथम अस्पताल में रजिस्ट्रेशन किया जाता है. फिर चिकित्सक द्वारा दी गई परामर्श के अनुसार उक्त मरीज की निशुल्क जाँच की जाती है. योजना के अंतर्गत राज्य के सभी चिकित्सा संस्थानों यथा मेडिकल कॉलेज से सम्बद्ध चिकित्सालयों में 90, जिला, उपजिला, settelite में 56, सामुदायिक स्वास्थ्या केन्द्रों में 37 तथा प्राथमिक स्वास्थ्या केन्द्रों – डिस्पेंसरी चिक्तिसलायो  में  15 प्रकार की जांचे निशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही है.

11. इंदिरा गाँधी मातृत्व पोषण योजना

समेकित बाल विकास सेवा योजना (आईसीडीएस)

इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना राजस्थान में गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं तथा तीन वर्ष तक की आयु के बच्चों में पोषण की स्थिति को सुधारने के लिए सशर्त मातृत्व सहयोग (Conditional Maternity Benefit) और पोषण परामर्श पर आधारित योजना है।

राजस्थान सरकार द्वारा दिनांक 19.11.2020 से, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, राज्य के पाँच जनजातीय जिलों – प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर और बारां में लागू की गयी है। योजनान्तर्गत द्वितीय संतान हेतु गर्भधारण करने वाली महिलाओं को, निर्धारित शर्तों के पूर्ण होने पर निम्नानुसार पाँच किश्तों में 6,000 रूपये की नकद सहयोग राशि सीधे उनके खातों में जमा की जावेगी :-

पहली किश्त – 1000 रूपये 

दूसरी किश्त – 1000 रूपये 

तीसरी किश्त – 1000 रूपये 

चौथी किश्त – 2000 रूपये 

पाँचवी किश्त – 1000 रूपये 

योजना की शर्तों की जानकारी तथा पंजीकरण करने के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ता से संपर्क करें।

12. पालनहार योजना

अनाथ बच्चों के पालन पोषण, शिक्षा आदि की व्यवस्था संस्थागत नहीं की जाकर समाज के भीतर ही बच्चे के निकटतम रिश्तेदार/परिचित व्यक्ति/वयस्क भाई अथवा बहिन को पालनहार बनाकर राज्य की ओर से आर्थिक सहायता देना

13. मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना

मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना में सामान्य श्रेणी—ग्रामीण (ब्लॉक ऑवर सप्लाई) के मीटर्ड एवं फ्लैट रेट श्रेणी कृषि उपभोक्ताओं को वर्तमान में दिये जा रहे टैरिफ अनुदान के साथ—साथ अतिरिक्त अनुदान प्रतिमाह 1,000 रुपये तक (अधिकतम 12,000 रुपये प्रतिवर्ष) विद्युत विपत्र में समायोजन के माध्यम से दिया जा रहा है । यह योजना बिलिंग माह मई, 2021 से लागू की गई है।

14. मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना 2021

राज्य सरकार की बजट घोषणा 2021-22 में समाहित बिन्दु संख्या 56 के अनुसरण में पूर्व से संचालित ’’मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना-2019’’ को और बेहतर बनाते हुए राजस्थान राज्य में स्नातक बेरोजगार आषार्थियों को बेरोजगारी भत्ता देने एवं योजना को कौषल व रोजगार से जोड़ने हेतु ’’मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना-2021’’ के दिषा-निर्देष स्पष्ट किये जाते हैंः-

1.     नाम:- यह योजना ’’मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना-2021’’ कहलाएगी।

2.     प्रचार/विस्तार:- यह योजना सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में लागू होगी।

3.     प्रारम्भ होने की तिथि:- यह योजना 1 जनवरी, 2022 से लागू होगी।

4.    योजना:-’’मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना-2021 ’’

15. राजस्थान जन आधार योजना

माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा परिवर्तित बजट 2019-20 में की गई बजट घोषणा की अनुपालना में विभिन्न योजनाओं के लाभ सरलता‚ सुगमता एवं पारदर्शी रूप से आमजन तक पहुँचाने के उद्देश्य से ‘एक नम्बर‚ एक कार्ड‚ एक पहचान’ की विचाराधारा के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए “राजस्थान जन-आधार योजना” की घोषणा की गई हैं|

राज्य के सभी निवासी एवं परिवार जन-आधार कार्ड का पंजीयन करवाने व जन-आधार कार्ड प्राप्त करने हेतु पात्र है। प्रत्येक परिवार को एक 10 अंकिय परिवार पहचान संख्या एवं सदस्यों को 11 अंकीय व्यक्तिगत पहचान संख्या सहित बहुउद्देशीय जन-आधार कार्ड प्रदान किया जाता हैं।

परिवार द्वारा निर्धारित 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिला को परिवार की मुखिया बनाया जाता हैं । यदि परिवार में 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिला नही हैं तो 21 वर्ष या उससे अधिक आयु का पुरूष मुखिया हो सकता हैl यदि परिवार में 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिला और 21 वर्ष या उससे अधिक आयु का पुरुष नहीं हो तो परिवार में अधिकतम आयु का कोई भी सदस्य, परिवार का मुखिया होगा|

जन आधार योजनान्तर्गत राज्य के निवासियों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण द्वारा लाभ प्रदान किया जाता है | 

16. मुख्यमंत्री एकलनारी सम्मान पेंशन योजना

18 वर्ष या अधिक आयु की विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा महिला, जो राजस्थान की मूल निवासी हो तथा राजस्थान में रह रही हो, एवं जिसके जीवन निर्वाह हेतु स्वयं की नियमित आय का कोई  स्त्रोत नहीं हो, अथवा प्राथी की समस्त स्त्रोतों से कुल वार्षिक आय रूपयं 48000/- से कम हो, को पेंशन देय है।

बी.पी.एल./अंत्योदय/आस्थाकार्डधारी परिवार/सहरिया/कथौड़ी/खैरवा जाति  एवं  एचआईवी एड्स पॉजिटिव हो तथा राजस्थान राज्य एड्स कंट्रोल सोसायटी में पंजीकृत है ऐसी विधवा/परित्यकता/तलाकशुदा महिलाओं को आय संबंधी शर्त में छूट प्रदान की गई है।

2 अक्टूबर 2021 से पेंषन योजना के लिये जन आधार पोर्टल पर उपलब्ध मेटा डेटा का उपयोग करते हुए बिना मानवीय हस्तक्षेप के ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों की स्वतः स्वीकृति जारी की जाने की प्रक्रिया प्रारम्भ की गई।

17. मुख्यमंत्री एकलनारी सम्मान पेंशन योजना

18 वर्ष या अधिक आयु की विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा महिला, जो राजस्थान की मूल निवासी हो तथा राजस्थान में रह रही हो, एवं जिसके जीवन निर्वाह हेतु स्वयं की नियमित आय का कोई  स्त्रोत नहीं हो, अथवा प्राथी की समस्त स्त्रोतों से कुल वार्षिक आय रूपयं 48000/- से कम हो, को पेंशन देय है।

बी.पी.एल./अंत्योदय/आस्थाकार्डधारी परिवार/सहरिया/कथौड़ी/खैरवा जाति  एवं  एचआईवी एड्स पॉजिटिव हो तथा राजस्थान राज्य एड्स कंट्रोल सोसायटी में पंजीकृत है ऐसी विधवा/परित्यकता/तलाकशुदा महिलाओं को आय संबंधी शर्त में छूट प्रदान की गई है।

2 अक्टूबर 2021 से पेंषन योजना के लिये जन आधार पोर्टल पर उपलब्ध मेटा डेटा का उपयोग करते हुए बिना मानवीय हस्तक्षेप के ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों की स्वतः स्वीकृति जारी की जाने की प्रक्रिया प्रारम्भ की गई।

18. एक रुपये किलो गेहूँ योजना

एक रुपये किलो गेहूँ योजना

रास्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना अंतर्गत अन्तोदय राशन कार्ड धारियों को 35 किलोग्राम प्रति राशन कार्ड तथा BPL, स्टेट BPL लाबर्थियो को 5 किलोग्राम प्रति यूनिट प्रति माह 1 रुपया प्रति किलो की दर से गेहू उपलब्ध करवाया जा रहा है

19. निरोगी राजस्थान

निरोगी राजस्थान प्रदेश में स्वस्थ्य हेतु १७ दिसम्बर २०१९ को पहला सुख निरोगी काया के उद्देश्य से अभियान की शुरुआत की गई. अभियान का उद्देश्य बुजुर्गो महिलाओं तथा बच्चों उचित देखभाल प्रदान करने के साथ साथ संचारी तथा गैर संचारी बीमारीयों, टीकाकरण और नशा मुक्ति, खाद्य असुरक्षा  जैसी समस्याओ के लिए बेहतर सेवाये प्रदान करना है.

21. राजस्‍थान निवेश प्रोतसाहन 2019

रिप्‍स 2019

राजस्‍थान  को भारत के सर्वोतम निवेश गंतव्‍य के रूप में स्थापित करने हेतु तथा रोजगार केे अवसर सृजित  करने के उददेश्‍य से राज्‍य सरकार द्वारा 17  दिसंबर 2019  को राजस्‍थान निवेश प्रोत्‍साहन योजना जारी की गई  

22. इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना 2021

जिला स्तर पर जिला कलक्टर को इस योजना के क्रियान्वयन एवं मानीटरिंग हेतु नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। जिसके द्वारा नगर निकायों को आवंटित लक्ष्य के आधार पर प्रत्येक वर्ग के स्ट्रीट वेंडर, बेरोजगार युवा अथवा अनौपचारिक क्षेत्र से जुडे़ हुए लोगों की गाईडलाइन के अनुसार पहचान सम्बन्धित नगर निकाय द्वारा की जाएगी। योजना में आवेदन हेतु आवेदक राजस्थान राज्य के शहरी क्षेत्र का निवासी होना चाहिए। आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले आवष्यक दस्तावेज निम्नानुसार हैं-

  • पासपोर्ट आकार की फोटो 
  • जनाधार कार्ड
  •  आधार कार्ड
  • राजस्थान में वर्तमान निवास से सम्बन्धित दस्तावेज
  • राजस्थान में स्थायी निवास से सम्बन्धित दस्तावेज
  • बैंक खाते की पासबुक

योजना के ऑनलाइन वेब पोर्टल पर ई-मित्र केन्द्र के माध्यम से या स्वयं की एस.एस.ओ. आईडी से या सम्बन्धित नगरीय निकाय कार्यालय के माध्यम से ऋण हेतु आवेदन किया जा सकता है। पोर्टल पर प्राप्त आवेदन सम्बन्धित नोडल अधिकारी द्वारा चेक लिस्ट के आधार पर 07 कार्य दिवस में सत्यापित किए जावेंगे। प्रारम्भिक जांच के उपरान्त नोडल अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र सम्बन्धित ऋणदाता संस्थान के पास भेज दिया जाएगा।

वित्त विभाग द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार आवेदन पत्रों की स्क्रीनिग निकाय स्तर पर आयुक्त/अधिषाषी अधिकारी की अध्यक्षता में स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा की जाएगी जो कि निम्नानुसार है-

क्र. स.पद नाम          कमेटी में पद
1.       आयुक्त/अधिषाषी अधिकारी अथवा नगर निकाय द्वारा अधिकृत प्रतिनिधिअध्यक्ष
2.       अग्रणी जिला बैंक प्रबन्धकसदस्य
3.       जिला उद्योग केन्द्र का प्रतिनिधिसदस्य
4.       सम्बन्धिक बैंक का वरिष्ट/षाखा प्रबन्धक सदस्य
5.       जिला परियोजना अधिकारी अथवा नगर निकाय द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि     संयोजक
  • योजना में ऋण वितरण हेतु सम्बन्धित बैंक द्वारा कार्य लागत का कोई कोटेषन नही लिये जाने का प्रावधान है।
  • स्ट्रीट वेण्डर्स श्रेणी के आवेदकों के लिए ऊपरी आयु सीमा निर्धारित नही है।
  •  योजना मे सामाजिक वर्ग के अनुसार अनु.जाति, अनु.जनजाति, पिछडावर्ग व सामान्य श्रेणी सहित सभी वर्गो के पात्र व्यक्तियों को लाभान्वित किया जा रहा है।